UP में दर्ज कई मामलों में AAP नेता संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत, गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक

डीएन ब्यूरो

उत्तर प्रदेश में राजद्रोह समेत कई मामलों दर्ज एफआईआर को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्य सभा सदस्य संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिल गयी है। उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। पूरी रिपोर्ट

संजय सिंह, राज्य सभा सदस्य
संजय सिंह, राज्य सभा सदस्य


लखनऊ: आम आदमी पार्टी के नेता और राज्य सभा सदस्य संजय सिंह के खिलाफ उत्तर प्रदेश में राजद्रोह समेत विभिन्न धाराओं में कई एफआईआर दर्ज की गई हैं। वे लंबे समय से इन सभी एफआईआर को रद्द करने की मागं कर रहे थे लेकिन अब इस मामले में उन्हें देश की शीर्ष अदालत से फिलहाल बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों में संजय सिंह अंतिरम को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है।

संजय सिंह उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के राज्य प्रभारी तथा मुख्यमंत्री प्रत्याशी भी हैं। राजधानी लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में संजय सिंह के खिलाफ 12 अगस्त 2020 के कुछ विवादास्पद बयानों को लेकर एफआईआर दर्ज हुई थी। बाद में पुलिस ने उनके खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। इसके अलावा उनके खिलाफ कुछ और भी मामले दर्ज थे।

इन मामलों को रद्द करने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में संजय सिंह ने याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने दो फरवरी को खारिज कर दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने संजय सिंह के खिलाफ हजरतगंज थाने में दर्ज मुकदमे में राहत देने से इनकार कर दिया था। 

इसके बाद संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायरी की थी, जिसमें यूपी में दर्ज तमाम मामलों को रद्द करने की मांग की गई। अब संजय सिंह के खिलाफ उत्तर प्रदेश में विभिन्न मामलों में दर्ज केस में उनको सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उनको सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत दी है। कोर्ट ने संजय सिंह की गिरफ्तारी पर भी फिलहाल रोक लगा दी है। 
 










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