PAN-Aadhaar Link: यदि आपने पैन कार्ड को आधार से नहीं किया लिंक तो पढ़ें ये जरूरी खबर, जानिये बड़ा अपडेट

डीएन ब्यूरो

सरकार ने नये आईटी नियमों के तहत पैन कार्ड को आधार नंबर से लिंक करना अनिवार्य किया हुआ है। यदि आप भी ऐसे लोगों में शामिल हैं, जिन्होंने अपने पैन को अभी तक आधार से लिंक नहीं किया तो यह खबर आपके बड़े काम की है। पढ़िये पूरी रिपोर्ट

पैन-आधार की लिंकिंग जरूरी
पैन-आधार की लिंकिंग जरूरी


नई दिल्ली: नये आयकर नियमों के तहत हर व्यक्ति का पैन कार्ड अब उसके आधार नंबर से लिंक होना जरूरी है। यदि आप भी ऐसे लोगों में शामिल हैं, जिन्होंने अब तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है तो यह खबर आपके बेहद मतलब की है। सरकार ने अब पैन-आधार लिंकिंग की समय सीमा छह महीनों के लिए बढ़ा दी है। इससे पहले यह समय सीमा इस वर्ष 30 सितंबर को खत्म होने वाली थी। 

सरकार की नई अधिसूचना के मुताबिक पैन-आधार लिंकिंग की समय सीमा छह महीनों के लिए बढ़ गई हैं। अब कोई भी करदाता अगले वर्ष 31 मार्च तक पैन कार्ड और आधार की लिंक करा सकेंगे। यदि इस समय सीमा तक पैन कार्ड और आधार को लिंक नहीं किया गया तो आपका पैन कार्ड बेकार हो जायेगा। 

नई अधिसूचना जारी करने के साथ ही सरकार द्वारा अब आयकर कानून के तहत जुर्माना प्रक्रिया पूरी करने की समय सीमा भी इस वर्ष 30 सितंबर 2021 से बढ़ाकर अगले वर्ष 31 मार्च 2022 कर दी गई है। सरकार ने बेनामी संपत्तियों के लेनदेन पर सक्षम प्राधिकार द्वारा नोटिस जारी करने और आदेश पारित करने की समय सीमा अगले वर्ष मार्च तक बढ़ा दी।

इससे पहले पैन कार्ड (PAN card) को आधार (Aadhaar) से लिंक करवाने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2021 थी। समय सीमा बढ़ने से राहत तो मिल गई है। समय सीमा के भीतर ऐसा न करने से पैन कार्ड बेकार हो जाएगा।










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