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नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2021 के उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी किसान आंदोलन के दौरान हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के पुत्र आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जे. के. महेश्वरी की पीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि मामले की सुनवाई पूरी होने में पांच साल लग सकते हैं।
इस हालात में अभियुक्तों को अनिश्चितकाल के लिए कैद नहीं किया जा सकता है। (वार्ता)
Published : 19 January 2023, 4:29 PM IST
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