Lakhimpur Kheri Violence: सुप्रीम कोर्ट ने आशीष की जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा

डीएन ब्यूरो

सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2021 के उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी किसान आंदोलन के दौरान हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के पुत्र आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। पढ़िए पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)


नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2021 के उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी किसान आंदोलन के दौरान हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के पुत्र आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

यह भी पढ़ें | Lakhimpur Kheri Violence Case: आशीष मिश्रा को बड़ी राहत, इन शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जे. के. महेश्वरी की पीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि मामले की सुनवाई पूरी होने में पांच साल लग सकते हैं। 

यह भी पढ़ें | Lakhimpur Kheri Violence Case: अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को लखीमपुर हिंसा मामले में मिली जमानत

इस हालात में अभियुक्तों को अनिश्चितकाल के लिए कैद नहीं किया जा सकता है।  (वार्ता)










संबंधित समाचार