कुशीनगर: दुष्कर्म के आरोपी की न्यायालय ने खारिज की जमानत अर्जी, अपहरण कर किया था रेप

कुशीनगर में 10 साल की बालिका का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत अर्जी न्यायालय ने शुक्रवार को खारिज कर दी। न्यायाधीश ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए यह निर्णय लिया। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 16 March 2024, 6:05 PM IST
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कुशीनगर: 10 साल की नाबालिक का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत अर्जी न्यायालय ने शुक्रवार को खारिज कर दी। न्यायाधीश ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए यह निर्णय लिया।

कुशीनगर जिले के कसया थाना क्षेत्र की एक महिला ने थाने में तहरीर दी थी, कि बीते 30 दिसंबर को दिन में करीब दो बजे उसकी दो साल की बेटी कपड़े सिलवाने गई थी। शाम तक वापस नहीं आई तो उसकी काफी खोजबीन की, लेकिन उसका पता नहीं चला।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार पुलिस ने तहरीर मिलने के बाद अज्ञात पर अपहरण का केस दर्ज कर उसकी खोजबीन शुरू की। बालिका के मिलने पर उसके बयान के आधार पर करमैनी निवासी आरोपी रोहित कुशवाहा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता के बयान के आधार पर उसे अपहरण के बाद दुष्कर्म और पॉक्सो एक्टकी धारा बढ़ाकर उसमें जेल भेज दिया था।

जमानत याचिका अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट में प्रस्तुत किया, जहां प्रभारी न्यायाधीश पॉक्सो अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नम्बर 6 शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी के न्यायालय ने मामले की गम्भीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।