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कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने गुरुवार को सरकार को अडानी के विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया, जहां चर्च समर्थित मछुआरे अपनी कई मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और निर्माण कार्यों में बाधा पहुंचा रहे हैं।
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इस मामले में अडानी विझिंजम पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड और उसकी ठेकेदार कंपनी होवे इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन द्वारा एक याचिका दायर की है।
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न्यायमूर्ति अनु शिवरामन ने कहा कि आंदोलनकारियों को विरोध करने का अधिकार है लेकिन उन्हें परियोजना स्थल के कार्याें को बाधित करने या नुकसान पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं है।(वार्ता)
Published : 1 September 2022, 6:24 PM IST
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