Kerala Court Verdict: आख‍िर कोर्ट ने क्‍यों सुनाई एक पिता को इतनी सख्‍त सजा? जानिए पूरा मामला

डीएन ब्यूरो

केरल की एक अदालत ने एक व्यक्ति को अपनी बड़ी नाबालिग बेटी का बार-बार यौन उत्पीड़न करने के आरोप में मंगलवार को दोषी ठहराते हुए उसे कुल 123 साल कैद की सजा सुनाई। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

केरल की अदालत
केरल की अदालत


मलप्पुरम: केरल की एक अदालत ने एक व्यक्ति को अपनी बड़ी नाबालिग बेटी का बार-बार यौन उत्पीड़न करने के आरोप में मंगलवार को दोषी ठहराते हुए उसे कुल 123 साल कैद की सजा सुनाई।

मंजेरी त्वरित अदालत के विशेष न्यायाधीश अशरफ ए एम ने अभियुक्त को अपनी छोटी नाबालिग बेटी के यौन उत्पीड़न के लिए भी दोषी ठहराया और तीन साल की सजा सुनाई।

यह भी पढ़ें: पैसों के लालच के लिए दंपति ने नाबालिग बेटी के साथ किया ये दुर्दांत कृत्य

अदालत ने अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण कानून की तीन धाराओं के तहत 40-40 साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही उसे किशोर न्याय अधिनियम के तहत अपराध के लिए तीन साल यानी कुल मिलाकर 123 साल की सजा सुनायी।

डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार अदालत ने उस पर सात लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी और उसे अधिकतम 40 साल की सजा काटनी होगी।

यह भी पढ़ें: छत्तीसगढ़ : दंपति और नाबालिग बेटी के शव बरामद, आत्महत्या की आशंका 

छोटी बेटी के यौन उत्पीड़न के मामले में अदालत ने उसे तीन साल की सजा सुनाई और 1.85 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।










संबंधित समाचार