Arvind Kejriwal: अरविंद केजरीवाल की रिहाई में ईडी का रोड़ा, मामला पहुंचा हाई कोर्ट, जानिये ये अपडेट

दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत से अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत पर फिलहाल रोक लगा दी है। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

Updated : 21 June 2024, 11:45 AM IST
google-preferred

नई दिल्ली: शराब घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत से मिली जमानत पर फिर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई तक जमानत पर रोक लगाई है। 

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार गुरुवार शाम को सीएम केजरीवाल को स्पेशल कोर्ट से बेल मिली थी। ईडी ने केजरीवाल की जमानत पर रिहाई के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में चुनौती दी। 

ईडी ने अपनी एसएलपी में कहा है कि जांच के महत्वपूर्ण पड़ाव पर केजरीवाल को रिहा करने से जांच पर असर पड़ेगा क्योंकि केजरीवाल मुख्यमंत्री जैसे अहम पद पर हैं। 

इस पर हाईकोर्ट ने केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की उस दलील को ठुकरा दिया है, जिसमें कहा गया कि याचिका पर जल्द सुनवाई की जरूरत नहीं है। इस बीच जस्टिस सुधीर जैन ने कहा कि जब तक हाईकोर्ट में सुनवाई लंबित है, तब तक निचली अदालत का आदेश प्रभावी नहीं होगा।

आज यानी शुक्रवार को केजरीवाल के तिहाड़ से बाहर आने की संभावना थी लेकिन इससे पहले ईडी केजरीवाल की जमानत के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 10 मई को अंतरिम जमानत दी थी, जहां 2 जून को उन्हें शीर्ष अदालत में सरेंडर किया।

Published : 
  • 21 June 2024, 11:45 AM IST

Advertisement
Advertisement