केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने वाली याचिका खारिज
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने वाली याचिका खारिज कर दी है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
नई दिल्ली: शराब घोटाले में अंतरिम जमानत पर बाहर आये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने केजरीवाल की सात दिनों तक अंतरिम जमानत बढ़ाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने वाली याचिका खारिज होने के बाद केजरीवाल को अब 2 जून को सरेंडर करना होगा और वापस तिहाड़ जेल जाना होगा।
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सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत की अवधि 7 दिन बढ़ाने की याचिका को स्वीकार करने से इनकार करते हए कहा है कि शीर्ष अदालत ने सीएम को ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका दायर करने की छूट दी है।
इसका मतलब साफ है कि केजरीवाल को 2 जून तक सरेंडर करना ही होगा।
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अरविंद केजरीवाल सेहत का हवाला देते हुए मेडिकल जांच कराने के लिये अंतरिम जमानत की अवधि सात दिनों तक बढ़ाने के लिये सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।