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बेंगलुरू: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता एवं बेलथांगडी से विधायक हरीश पूंजा के खिलाफ मामले की कार्यवाही पर शुक्रवार को अंतरिम रोक लगा दी।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार पूंजा के खिलाफ मई में उनकी चुनावी जीत के बाद भाषण के दौरान की गई टिप्पणियों को लेकर बेलथांगडी पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। पूंजा ने इस भाषण के दौरान आरोप लगाया था कि सिद्धरमैया ने 2013-18 के बीच कांग्रेस शासन के दौरान ‘‘24 हिंदू कार्यकर्ताओं को मार डाला’’ था।
न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने पूंजा की याचिका पर सुनवाई करते हुए कार्यवाही पर रोक लगा दी।
Published : 10 June 2023, 12:12 PM IST
Topics : अंतरिम रोक आपत्तिजनक टिप्पणी कर्नाटक उच्च न्यायालय बेंगलुरू भाजपा मुख्यमंत्री विधायक सिद्धरमैया हरीश पूंजा
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