कर्नाटक बैंक एक निजी इकाई है, कोई ‘स्टेट’ नहीं: उच्च न्यायालय
संविधान के तहत निजी क्षेत्र का कर्नाटक बैंक कोई सरकारी संस्था नहीं है और इसे वैधानिक या सार्वजनिक कर्तव्य का निवर्हन करने वाला कोई संस्थान या कंपनी करार नहीं दिया जा सकता। यह बात कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कही। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर