झारखंड: हत्या के 23 साल पुराने मामले में दो व्यक्तियों को उम्र कैद की सज़ा

डीएन ब्यूरो

झारखंड के पलामू जिले की एक अदालत ने एक व्यक्ति की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या करने और उसके शव को आग लगाने के 23 साल पुराने मामले में शुक्रवार को दो लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई।

उम्र कैद की सज़ा (फाइल)
उम्र कैद की सज़ा (फाइल)


मेदिनीनगर: झारखंड के पलामू जिले की एक अदालत ने एक व्यक्ति की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या करने और उसके शव को आग लगाने के 23 साल पुराने मामले में शुक्रवार को दो लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभिमन्यु कुमार की अदालत ने लखन भुइयां की हत्या के जुर्म में राम भुइयां और कलुआ भुइयां को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। लखन भुइयां की 11 नवंबर, 1999 को छतरपुर थाना क्षेत्र में हत्या कर दी गई थी।

अदालत ने दोनों दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया गया था कि कुछ व्यक्तियों ने पीड़ित की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी और फिर शव को पास के जंगल में ले गए जहां उन्होंने उसे आग लगा दी।

पुलिस ने बताया कि मुकदमे के दौरान एक आरोपी की मौत हो गई, जबकि दूसरा अब भी फरार है।

 










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