जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने संपादक फहाद शाह को जमानत दी
जम्मू-कश्मीर और लद्धाख उच्च न्यायालय ने संपादक फहाद शाह को जमानत देते हुए उनके खिलाफ आतंकी साजिश रचने समेत कई आरोपों को खारिज कर दिया। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर और लद्धाख उच्च न्यायालय ने संपादक फहाद शाह को जमानत देते हुए उनके खिलाफ आतंकी साजिश रचने समेत कई आरोपों को खारिज कर दिया।
संपादक बीते 21 महीने से जेल में बंद है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार उच्च न्यायालय के संपादक का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता पी. एन. रैना ने कहा, 'हम जमानत में निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन कर रहे हैं। फहद शाह को जेल से बाहर आने में कुछ समय लगेगा।'
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उन्होंने कहा कि शाह के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 18 (आतंकवादी साजिश) एवं धारा 121 (देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने) और भारतीय दंड संहिता की धारा 153-बी (राष्ट्रीय-एकीकरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालने) के आरोपों को खारिज कर दिया गया।
रैना ने कहा कि जम्मू शाखा की न्यायमूर्ति श्रीधरन और न्यायमूर्ति एम. एल. मन्हास वाली पीठ ने शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई की।
उन्होंने कहा कि शाह को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 13 (गैरकानूनी गतिविधियों को बढ़ावा देना) के तहत मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। संपादक के खिलाफ अवैध रूप से विदेशी धन प्राप्त करने के आरोप में भी मुकदमा चलाया जाएगा।
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उच्च न्यायालय ने अप्रैल में विवादास्पद सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत शाह की हिरासत को रद्द कर दिया था।
शाह को फरवरी 2022 में जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले में एक मुठभेड़ की कथित तौर पर रिपोर्टिंग के लिए गिरफ्तार किया गया था।