जालौन: मासूम के साथ दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने तीन माह के अंदर सुनाई सजा, 22 साल की कैद के साथ लगाया जुर्माना
यूपी के जालौन में छोटी बच्ची के साथ रेप करने वाले दोषी को अदालत ने 22 साल की सजा व जुर्माने की सजा सुनाई है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज की पूरी रिपोर्ट
जालौन: जनपद के कोंच कोतवाली क्षेत्र में मासूम बच्ची को खिलाने के बहाने घर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले दोषी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहम्मद कमर ने 22 साल की सजा और 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। आपको बताते चलें की तीन महीने के अंदर अदालत ने यह फैसला सुनाया है।
डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार कोंच कोतवाली क्षेत्र निवासी पीड़ित पिता ने बताया कि उसके मौहल्ले का रहने वाला गुलफाम उसकी 2 साल की बेटी को खिलाने के बहाने अपने घर ले गया था। जहां पर उसने मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया।
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पुलिस को मिली शिकायत के बाद मामले की गंभीरता को समझते हुए पुलिस ने उसे घटना वाले दिन ही गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद आरोपी जेल में ही बंद था। जेल में बंद दोषी को कोर्ट ने तीन माह के भीतर सजा सुना दी। पुलिस ने आरोप के खिलाफ न्यायालय में 23 अप्रैल को चार्जशीट दाखिल कर दी थी। जिसका ट्रायल पॉक्सो एक्ट कोर्ट में चल रहा था। शनिवार को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस व गवाहों के बयान हो गए थे।
पुलिस ने निभाई अहम भूमिका
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पुलिस ने मामले में जल्द से जल्द जांच पूरी कर 15 दिन में अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी थी। जिसके बाद मासूम को समय पर न्याय मिल पाया है। पुलिस की कार्यशैली इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सराहनीय है।