Jahangirpuri Violence: जहांगीरपुरी में चल रहे बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया ब्रेक, दिया ये आदेश

जहांगीरपुरी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा किए जा रहे बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने ब्रैक लगा दिया है। पढ़ें पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

Updated : 20 April 2022, 11:28 AM IST
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नई दिल्ली: जहांगीरपुरी में दिल्ली नगर निगम द्वारा किए जा रहे बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में उत्तरी MCD की ओर से चलाए जा रहे अतिक्रमण के खिलाफ अभियान पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कल यानी गुरुवार को सुनवाई की जाएगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर को लेकर दो याचिकाएं दाखिल की गई हैं। जिसमें से पहली याचिका UP समेत देश के अन्य राज्यों में हो रही बुलडोजर की कार्रवाई के  खिलाफ दायर की गई है। वहीं दूसरी याचिका दिल्ली के जहांगीरपुरी में MCD की कार्रवाई के खिलाफ दायर की गई है।  

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जहांगीरपुरी के कई जगहों पर MCD द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण के खिलाफ अभियान पर रोक लगा दी है। लेकिन कई जगहों पर अब भी बुलडोजर अपना काम रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि उन्हें जब तक उन्हें कोई औपचारिक आदेश नहीं मिलता है, तब तक वो अवैध निर्माण गिराने का कार्य जारी रखेंगे।

Published : 
  • 20 April 2022, 11:28 AM IST

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