आईपीएस अधिकारी कुंडू पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

भारतीय पुलिस सेवा (आइपीएस) के अधिकारी संजय कुंडू ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया जिसमें उसने कुंडू को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पद से हटाने का निर्देश वापस लेने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया था। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

Updated : 11 January 2024, 2:47 PM IST
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नयी दिल्ली: भारतीय पुलिस सेवा (आइपीएस) के अधिकारी संजय कुंडू ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया जिसमें उसने कुंडू को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पद से हटाने का निर्देश वापस लेने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया था।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार अधिवक्ता गौरव गुप्ता की ओर से दाखिल की गई याचिका को अभी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया है।

इससे पहले नौ जनवरी को कुंडू और कांगड़ा की पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री को झटका देते हुए उच्च न्यायालय ने उनकी वह पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी, जिसमें 26 दिसंबर, 2023 के इस अदालत के एक आदेश को वापस लेने का अनुरोध किया गया था।

इस आदेश में दोनों अधिकारियों के स्थानांतरण का निर्देश दिया गया था ताकि वे एक कारोबारी की जान को कथित खतरे की शिकायत मामले की जांच को प्रभावित नहीं कर सकें।

उच्च न्यायालय ने पुलिस अधिकारियों के मामले में सीबीआई जांच के अनुरोध को भी खारिज कर दिया और दो सप्ताह के भीतर सभी प्राथमिकियों में जांच का समन्वय करने के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन का निर्देश दिया, जिसमें पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी शामिल हों।

दोनों अधिकारियों के आचरण को अस्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा, ‘‘विवाद को सुलझाने का डीजीपी का प्रयास प्रथम दृष्टया उनकी शक्ति और अधिकार से परे जाकर की गयी कवायद प्रतीत होती है।’’

इसमें कहा गया कि एक दीवानी विवाद में कुंडू का ‘‘हस्तक्षेप’’ अत्यधिक ‘‘अनुचित’’ था।

पीठ ने यह भी कहा कि अग्निहोत्री की ओर से ‘‘प्रथम दृष्टया कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही’’ हुई।

प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की पीठ ने तीन जनवरी को कुंडू को उच्च न्यायालय के 26 दिसंबर के आदेश को वापस लेने की याचिका करते हुए उसके (उच्च न्यायालय) समक्ष जाने की छूट दी थी।

Published : 
  • 11 January 2024, 2:47 PM IST

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