Income Tax Appellate Tribunal: बीबीसी इंडिया मामले में आयकर विभाग को झटका, आईटीएटी ने कीअपील खारिज

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) ने निर्धारण वर्ष 2004-05 के लिए बीबीसी वर्ल्ड (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित स्थानांतरण मूल्य निर्धारण मामले में राजस्व विभाग की अपील को खारिज कर दिया है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 11 November 2023, 4:02 PM IST
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नयी दिल्ली: आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) ने निर्धारण वर्ष 2004-05 के लिए बीबीसी वर्ल्ड (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित स्थानांतरण मूल्य निर्धारण मामले में राजस्व विभाग की अपील को खारिज कर दिया है।

आईटीएटी की दिल्ली पीठ ने सीआईटी (ए) के फैसले को बरकरार रखा कि समूह संस्थाओं के बीच विज्ञापन खर्च को निर्धारण वर्ष 2004-05 के लिए 'पास-थ्रू' लागत के रूप में माना जाना चाहिए।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार आईटीएटी ने अपने आदेश में राजस्व विभाग की अपील को खारिज करते हुए कहा, 'विज्ञापन से संबंधित खर्च समाचार पत्रों में विज्ञापन स्थान खरीदने पर थे। ऐसी गतिविधियों में शामिल लागत बहुत अधिक है। इन तर्कों पर, एल.डी. सीआईटी (ए) ने माना कि उन्हें 'पास-थ्रू' लागत के रूप में माना जाना चाहिए।'

पास-थ्रू का अर्थ किसी वस्तु या सेवा की उत्पादन लागत बढ़ने के बाद उसकी कीमत भी बढ़ा दी जाती है।

न्यायाधिकरण ने कहा कि कंपनियों के बीच समझौता उन गतिविधियों के संदर्भ में स्पष्ट था, जिन पर भारतीय इकाई से अपने संबद्ध उद्यमों को सेवाएं प्रदान करने की उम्मीद की जाती है।

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