सेबी को इस बड़े मामले में निर्णय के लिये अधिकारी नियुक्त करने की मिली मंजूरी

डीएन ब्यूरो

प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (जेडईईएल) के प्रवर्तकों सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका पर कंपनी का पैसा दूसरी जगह भेजने के मामले में बाजार नियामक सेबी को एक अधिकृत अधिकारी नियुक्त करने की बृहस्पतिवार को मंजूरी दे दी। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

फाइल फोटो
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नयी दिल्ली: प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (जेडईईएल) के प्रवर्तकों सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका पर कंपनी का पैसा दूसरी जगह भेजने के मामले में बाजार नियामक सेबी को एक अधिकृत अधिकारी नियुक्त करने की बृहस्पतिवार को मंजूरी दे दी।

सैट ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास पूर्णकालिक सदस्यों की कमी होने को ध्यान में रखते हुए अपने पिछले आदेश में संशोधन किया और मामले की जांच के लिए अधिकृत अधिकारी नियुक्त करने की मंजूरी दे दी।

अपीलीय न्यायाधिकरण ने अपने आदेश में कहा, 'हम सेबी को एक पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त करने और उसके अनुपलब्ध होने पर उसके समकक्ष अधिकारी को मामले की सुनवाई करने के लिए नियुक्त करने का आदेश देते हैं। नियुक्त होने वाले अधिकारी को तय समय में आदेश जारी करना होगा।'

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, इसके पहले सैट के 10 जुलाई के आदेश में संशोधन के लिए सेबी ने अपील की थी। सेबी ने कहा था कि 12 जून को चंद्रा और गोयनका के खिलाफ आदेश पारित करने वाले पूर्णकालिक निदेशक के अतिरिक्त कोई और निदेशक इस समय उपलब्ध नहीं है।

सेबी ने अपने फैसले में कहा था कि चंद्रा और गोयनका ने जी एंटरटेनमेंट का शीर्ष प्रबंधन संभालते समय उसके पैसे दूसरी कंपनियों में भेजकर खपाने की कोशिश की थी। इस वजह से उन्हें किसी भी सूचीबद्ध कंपनी में निदेशक या शीर्ष पद संभालने से प्रतिबंधित कर दिया था।










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