न्यायालय के कॉलेजियम ने अभ्यावेदन को नजरअंदाज कर तीन न्यायाधीशों के स्थानांतरण की पुन: सिफारिश की

डीएन ब्यूरो

उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने विभिन्न उच्च न्यायालयों के तीन न्यायाधीशों की मनपसंद नियुक्ति संबंधी उनके अभ्यावेदन के बावजूद बुधवार को उनके स्थानांतरण की अपनी सिफारिशों को दोहराने का संकल्प लिया। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

फाइल फोटो
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नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने विभिन्न उच्च न्यायालयों के तीन न्यायाधीशों की मनपसंद नियुक्ति संबंधी उनके अभ्यावेदन के बावजूद बुधवार को उनके स्थानांतरण की अपनी सिफारिशों को दोहराने का संकल्प लिया।

कॉलेजियम ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश गौरांग कांत को कलकत्ता उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की सिफारिश की।

भारत के प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम में न्यायमूर्ति एस के कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत भी शामिल हैं।

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न्यायमूर्ति कांत ने सात जुलाई, 2023 को एक अभ्यावेदन देकर मध्य प्रदेश या राजस्थान उच्च न्यायालय, या किसी पड़ोसी राज्य की अदालत में स्थानांतरण का अनुरोध किया था।

एक अन्य फैसले में, कॉलेजियम ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दिनेश कुमार सिंह को केरल उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की अपनी सिफारिश दोहराई। न्यायमूर्ति सिंह ने 11 जुलाई, 2023 को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था और दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश या राजस्थान जैसे नजदीकी राज्यों में स्थानांतरण के लिए अनुरोध किया था।

तीसरे फैसले में, कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मनोज बजाज को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की अपनी सिफारिश दोहराने का संकल्प लिया।

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न्यायमूर्ति बजाज ने उन्हें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में बने रहने की अनुमति देने के लिए एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था।










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