Coronavirus in India: अगर स्वास्थ्यकर्मियों पर किया हमला तो मिलेगी सख्त सजा, सरकार ने लिए अहम फैसले
कोरोना वायरस के संकट के बीच स्वास्थ्यकर्मियों पर लगातार हो रहे हमलों को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बुधवार को केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी है। पढ़ें डाइनामाइट न्यूज़ पर पूरी खबर..
नई दिल्लीः कोरोना संकट के बीच लगातार स्वास्थ्यकर्मियों और पुलिस पर हमले की खबर आती रहती है। इस दौरान बुधवार को केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला सुनाया है। जिसके तहत अब किसी ने भी स्वास्थ्यकर्मियों को कोई नुकसान पहुंचानें की कोशिश की तो उसे सख्त सजा दी जाएगी।
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आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि कोविड 19 की वैश्विक महामारी से निपटने के लिए देशव्यापी अभियान में डॉक्टरों और पैरामेडिक कर्मचारियों पर हमलों की बढ़ रहीं घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सरकार ने एक सख्त अध्यादेश लाने का फैसला किया है। जिसके तहत दोषियों को सात साल तक की कैद और सात लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान होगा।
Amendment to be made to Epidemic Diseases Act, 1897 and Ordinance will be implemented. Such crime will now be cognizable & non-bailable. Investigation will be done within 30 days. Accused can be sentenced from 3 months-5 yrs & penalised from Rs 50,000 upto Rs 2 Lakh: P Javadekar https://t.co/x3B5vjYZ8s
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— ANI (@ANI) April 22, 2020
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि अगर स्वास्थ्य कर्मियों के वाहनों या क्लीनिकों को नुकसान पहुंचाया गया तो अपराधियों से क्षतिग्रस्त की गई संपत्ति का बाजार मूल्य से दोगुना दाम मुआवजे के रूप में वसूला जाएगा। आरोग्य कर्मियों के खिलाफ होने वाले हमलों और उत्पीड़न को बिलकुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनकी सुरक्षा के लिए सरकार पूरा संरक्षण देने वाला अध्यादेश जारी करेगी। प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर के बाद ये तुरंत प्रभाव से जारी होगा।