Uttar Pradesh: दहेज हत्या के मामले में दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा

डीएन ब्यूरो

गोंडा जिले की एक अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में मृतका के पति को दोषी करार दिया है जबकि आरोपी सास व ससुर को साक्ष्य के अभाव में आरोप मुक्त कर दिया।

सांकेतिक तस्वीर (फ़ाइल)
सांकेतिक तस्वीर (फ़ाइल)


गोंडा: गोंडा जिले की एक अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में मृतका के पति को दोषी करार दिया है जबकि आरोपी सास व ससुर को साक्ष्य के अभाव में आरोप मुक्त कर दिया।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अमित कुमार पाठक ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश (तृतीय) राजेश कुमार की अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों पर गौर करने तथा अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने के बाद शनिवार को पति कुलदीप को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई तथा उसपर 15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड की अदायगी न करने पर दोषी को पांच माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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उन्होंने बताया कि अदालत ने आरोपी सास-ससुर को साक्ष्य के अभाव में आरोप मुक्त करार दिया जबकि एक अन्य आरोपी राम रंग की मुकदमे के दौरान मृत्यु हो गई थी।

पाठक ने घटना के संदर्भ में बताया कि जिले के कर्नलगंज थाना क्षेत्र के ग्राम चतरूपुर मौजा नकार निवासी गिरीश कुमार ने 15 अगस्त 2019 को स्थानीय थाने में शिकायत देकर बताया था कि उन्होंने अपनी बेटी नीतू की शादी गांव के ही निवासी कुलदीप के साथ की थी।

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शिकायत में कहा गया था कि दहेज की मांग को लेकर उनकी बेटी का पति कुलदीप, सास, ससुर तथा राम रंग उसे प्रताड़ित करते थे और बाद में मारपीट कर व गला दबाकर नीतू की हत्या कर दी।

स्थानीय पुलिस ने प्राप्त सूचना के आधार पर, सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना के बाद चारों आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दायर किया। अदालत ने सुनवाई पूरी करने के बाद पति को सजा सुनाई और सास-ससुर को आरोप मुक्त कर दिया।










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