एचआईवी रोगी को महिला की हत्या के प्रयास में एक साल की सजा
जिले की एक अदालत ने मंगलवार को एक एचआईवी रोगी को धारदार हथियार से एक महिला की हत्या करने के प्रयास के लिए दोषी ठहराते हुए एक साल कैद की सजा सुनाई।
मुजफ्फरनगर: जिले की एक अदालत ने मंगलवार को एक एचआईवी रोगी को धारदार हथियार से एक महिला की हत्या करने के प्रयास के लिए दोषी ठहराते हुए एक साल कैद की सजा सुनाई।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार ने आदेश दिया है कि चूंकि आरोपी एचआईवी रोगी है, इसलिए उसे अच्छे आचरण के लिए एक साल की परिवीक्षा (प्रोबेशन) पर रिहा किया जा रहा है ।
सहायक जिला सरकारी वकील अमित कुमार त्यागी ने आज ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि 50 वर्षीय आरोपी एचआईवी रोगी था इसलिए अदालत ने नरम रुख अपनाया है एवं उसे एक साल की परिवीक्षा पर रिहा कर दिया ।
यहां सिविल लाइन्स थानाक्षेत्र में महिला ने 20 मई, 2015 को अपने खाली प्लॉट में आरोपी को जनरेटर चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। आरोपी ने तेज धार वाले हथियार से वार कर उसकी जान लेने की कोशिश की थी। बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया था और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।