ट्रैफिक जाम को लेकर हाई कोर्ट का राज्य सरकार को ये बड़ा आदेश

डीएन ब्यूरो

मेघालय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से एक हलफनामा दायर कर शिलांग में यातायात जाम को कम करने के लिए उठाए गए और उठाए जाने वाले कदमों के बारे में जानकारी मांगते हुए एक हलफनामा दायर करने को कहा है।

फाइल फोटो
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शिलांग: मेघालय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से एक हलफनामा दायर कर शिलांग में यातायात जाम को कम करने के लिए उठाए गए और उठाए जाने वाले कदमों के बारे में जानकारी मांगते हुए एक हलफनामा दायर करने को कहा है।

मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सोमवार को इस संबंध में एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह बात कही।

पीठ ने कहा, 'राज्य के हलफनामे में निजी कारों और वाहनों की संख्या में वृद्धि की दर, बढ़ते पर्यटन उद्योग और उपलब्ध स्थान आदि पर अगले कुछ महीनों, वर्षों और लंबी अवधि के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए योजना का जिक्र होना चाहिए।'

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अदालत ने कहा कि सरकार ने कुछ महीनों पहले यह संकेत दिया था कि शहर में स्कूल जाने वाले अधिकतर बच्चों के माता पिता ने इस बात पर सहमति जतायी थी कि वे अपने बच्चों को स्कूल बस से स्कूल भेजने का विकल्प अपनाएंगे, बशर्ते राज्य सरकार ऐसी स्कूल बसों को चलाने की जिम्मेदारी उठाए।

अदालत ने कहा कि यह संकेत दिया गया था कि इसके लिए लगभग 50 से 60 बसों का अधिग्रहण किया जाएगा। हालांकि, इस संबंध में अभी तक कुछ भी नहीं किया गया।

अदालत ने यह भी कहा कि आईआईएम, शिलॉन्ग और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक विदेशी एजेंसी के सुझावों के बाद सरकार ने कुछ दीर्घकालिक और अल्पकालिक योजनाओं का भी कुछ संकेत दिया था।

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अदालत के आदेश में कहा गया, ' यहां भी रोपवे की योजना के अलावा सरकार ने कुछ भी नहीं किया है और ये भी पर्यटन क्षेत्र के लिए किया गया।'

मामले की अगली सुनवाई तीन मई को होगी।










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