पनीरसेल्वम की याचिका पर उच्च न्यायालय ने सुरक्षित रखा आदेश

मद्रास उच्च न्यायालय ने अन्नाद्रमुक के बर्खास्त नेता ओ पनीरसेल्वम को पार्टी का नाम, झंडे, चुनाव चिह्न और लैटरहैड का इस्तेमाल करने से रोकने के एक अंतरिम आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर बृहस्पतिवार को अपना आदेश सुरक्षित रखा।

Updated : 16 November 2023, 5:39 PM IST
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चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने अन्नाद्रमुक के बर्खास्त नेता ओ पनीरसेल्वम को पार्टी का नाम, झंडे, चुनाव चिह्न और लैटरहैड का इस्तेमाल करने से रोकने के एक अंतरिम आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर बृहस्पतिवार को अपना आदेश सुरक्षित रखा।

न्यायमूर्ति आर महादेवन और न्यायमूर्ति मोहम्मद शफीक की खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ पनीरसेल्वम की अपील पर आदेश सुरक्षित रखा और इसके लिए कोई तारीख नहीं बताई।

पीठ ने पनीरसेल्वम की ओर से वरिष्ठ वकील अरविंद पांडियान तथा अब्दुल सलीम और अन्नाद्रमुक महासचिव ई के पलानीस्वामी की ओर से विजय नारायण की दलीलों पर सुनवाई करने के बाद आदेश सुरक्षित रखा।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार न्यायूर्ति एन सतीशकुमार ने 7 नवंबर को पलानीस्वामी की याचिका पर अंतरिम आदेश सुनाया था। पलानीस्वामी ने पनीरसेल्वम को पार्टी का नाम, झंडे, चुनाव चिह्न और लैटरहैड का इस्तेमाल करने से रोका था।

पनीरसेल्वम और उनके कुछ साथियों को पिछले साल अन्नाद्रमुक की सर्वोच्च नीति निर्णायक इकाई की एक बैठक में पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था।

Published : 
  • 16 November 2023, 5:39 PM IST

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