पाकिस्तानः नवाज की रिहाई के खिलाफ याचिका पर होगी सुनवाई.. बड़ी पीठा का गठन

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (नेब) के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज की एवेन्यू फील्ड अपार्टमेंट मामले में रिहाई के इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ याचिका स्वीकार करते हुए मामले की नियमित सुनवायी के लिए बड़ी पीठ के गठन का आदेश दिया। डाइनामाइट न्यूज़ की रिपोर्ट में पढ़ें पूरा प्रकरण

Updated : 13 November 2018, 5:35 PM IST
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इस्लामाबाद:  पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (नेब) की पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज की एवेन्यू फील्ड अपार्टमेंट मामले में रिहाई के इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ याचिका स्वीकार करते हुए मामले की नियमित सुनवायी के लिए बड़ी पीठ के गठन का आदेश दिया। 

पाकिस्तान के समाचार पत्र द डॉन के अनुसार मुख्य न्यायाधीश मियां साकिब निसार की अध्यक्षता में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इस मामले में 19 सितंबर को दिये गये निर्णय को मुल्तवी करने का भी संकेत दिया।

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मामले की अगली सुनवायी 12 दिसंबर को होगी। उच्चतम न्यायालय की बड़ी पीठ इस बात पर विचार करेगी की मामले की जांच, न्यायालय में मुकदमे की सुनवायी के दौरान संवैधानिक अधिकार क्षेत्र में रहते हुए जमानत मंजूर की जा सकती है अथवा नहीं। 

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट यह भी तय करेगा कि यह मामला जेल की सजा के दौरान जमानत पर रिहाई के अन्य मामलों से किस तरह अलग है और क्या सुनवायी के लिए याचिका के लंबित रहते ऐसा किया जा सकता है या नहीं। 

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सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के रिहाई के आदेश की समीक्षा भी करेगा। (वार्ता)

Published : 
  • 13 November 2018, 5:35 PM IST

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