Modi Surname Case: सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई जारी, सिंघवी बोले- राहुल कोई अपराधी नहीं, जानिये ताजा अपडेट

डीएन ब्यूरो

मोदी सरनेम केस में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस संजय कुमार की बेंच सुनवाई कर रही है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी
राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी


नई दिल्ली: मोदी सरनेम केस में गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस संजय कुमार की बेंच मामले में सुनवाई कर रही है।

आपराधिक मानहानि मामले में गुजरात से भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने न्यायालय से कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ ढेर सारे सबूत उपलब्ध हैं। 

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ से कहा कि उनका मुवक्किल कोई कुख्यात अपराधी नहीं है।

अभिषेक सिंघवी ने न्यायालय से कहा कि पूर्णेश मोदी का मूल उपनाम मोदी नहीं है, वह मोढ़ वणिक समाज से आते हैं। सिंघवी ने कहा कि राहुल गांधी कोई अपराधी नहीं हैं।

पूर्णेश मोदी ने 13 अप्रैल 2019 में कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी सभा में मोदी उपनाम के संबंध में की गई कथित विवादित टिप्पणी को लेकर राहुल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया हुआ है। राहुल गांधी ने सभा में टिप्पणी की थी कि ‘‘सभी चोरों का एक ही उपनाम मोदी कैसे है?

शीर्ष अदालत गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली राहुल की याचिका पर सुनवाई कर रही है। उच्च न्यायालय ने ‘मोदी उपनाम’ से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस नेता की दोषसिद्धि पर रोक लगाने के अनुरोध वाली याचिका खारिज कर दी थी।










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