सोशल मीडिया यूजर्स अब आसानी से दर्ज करा सकेंगे अपनी शिकायत, जानिये सरकार के इस नये फैसले के बारे में

डीएन ब्यूरो

केंद्र ने बृहस्पतिवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि उसने सोशल मीडिया मंच के फैसलों को लेकर उपयोगकर्ताओं की शिकायतों से निपटने के लिए अपीलीय प्रणाली बनाई है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

दिल्ली उच्च न्यायालय
दिल्ली उच्च न्यायालय


नयी दिल्ली: केंद्र ने बृहस्पतिवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि उसने सोशल मीडिया मंच के फैसलों को लेकर उपयोगकर्ताओं की शिकायतों से निपटने के लिए अपीलीय प्रणाली बनाई है।

केंद्र सरकार के अधिवक्ता ने न्यायमूर्ति प्रतीक जलान की अदालत को बताया, ‘‘नयी अधिसूचना जारी कर दी गई है। शिकायत अपीलीय प्रणाली बना दी गई है और समिति गठित की जा चुकी है। शिकायत अधिकारी (सोशल मीडिया मंचों) से अपील अब शिकायत अपीलीय समिति के पास जाएगी जिसका गठन 27 जनवरी को किया गया।’’

अदालत अभिजीत अय्यर मित्रा की ओर से दाखिल अर्जी पर सुनवाई कर रही है जिन्होंने अनुरोध किया है कि उनके ट्विटर खाते को बहाल किया जाए।

अदालत को पक्षकारों द्वारा बताया गया कि ट्विटर द्वारा खाते के साथ-साथ सवालों के घेरे में आए ट्वीट को भी बहाल कर दिया गया है और वादी के वकील ने अदालत से याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार अदालत ने वाद वापस लेने के साथ अर्जी को खारिज कर दिया और कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वादी कानूनी सवाल को लेकर दोबारा अदालत का रुख कर सकता है।

अय्यर ने पिछले साल अदालत में याचिका दायर कर कहा था कि ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को उच्चतम न्यायालय से मिली जमानत को लेकर किए गए ट्वीट के बाद ट्विटर ने ‘‘ एकतरफा तरीके से उनके ट्विटर खाते को प्रतिबंधित कर दिया था जिससे वह उससे जुड़े 1.5 लाख फालोअर्स से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं।’’










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