हरियाणा मंत्रिमंडल ने इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को दी मंजूरी, जानिये सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति से जुड़ा मामला

डीएन ब्यूरो

हरियाणा मंत्रिमंडल ने मंगलवार को हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति (वार्ड का परिसीमन और चुनाव) नियम, 2023 के निर्माण संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। एक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

फाइल फोटो
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चंडीगढ़: हरियाणा मंत्रिमंडल ने मंगलवार को हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति (वार्ड का परिसीमन और चुनाव) नियम, 2023 के निर्माण संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। एक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, पिछले साल उच्चतम न्यायालय द्वारा हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) अधिनियम 2014 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखने के बाद हरियाणा में गुरुद्वारों के मामलों के प्रबंधन के लिए एक अलग समिति का गठन किया गया था। इसके बाद, हरियाणा सरकार ने एक तदर्थ गुरुद्वारा समिति-हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति (एचएसजीएमसी) गठित की थी।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि एचएसजीएमसी का कार्यकाल 18 महीने में समाप्त हो रहा है। इसमें कहा गया है कि एचएसजीएमसी के सदस्यों को चुनने के लिए हरियाणा में गुरुद्वारों का चुनाव कराना आवश्यक है और इस उद्देश्य के लिए नियम बनाए जाने की जरूरत है।

एक अन्य निर्णय में, मंत्रिमंडल ने तीन राज्य पुलिस पुरस्कारों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के मसौदे को भी मंजूरी दे दी।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि मंत्रिमंडल ने हरियाणा पंचायती राज नियम, 1995 में संशोधन को भी मंजूरी दे दी। अब से नियमों को हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) नियम 2023 के रूप में जाना जाएगा। मंत्रिमंडल ने हरियाणा पिछड़ा वर्ग (सेवाओं में आरक्षण और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश) अधिनियम, 2016 में संशोधन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान कर दी।

इसके अलावा, हरियाणा मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत ग्रामीण जल आपूर्ति योजना में सेवा प्रदाता के रूप में महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को शामिल करने के लिए एक नयी योजना शुरू करने को भी स्वीकृति दे दी।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि जल संरक्षण को बढ़ावा देते हुए, इस योजना का उद्देश्य एसएचजी सदस्यों को अतिरिक्त आय अर्जित करने के साथ-साथ ग्राम पंचायतों को निवासियों से राजस्व बढ़ाने का अवसर देना भी है।

इस योजना के तहत, जल शुल्क की बिलिंग ग्राम जल और स्वच्छता समितियों द्वारा किए जाने का प्रस्ताव है, जो ऑनलाइन बिल भेजने के लिए एसएचजी महिला सदस्यों को शामिल करेगी।

एक अन्य फैसले में, मंत्रिमंडल ने हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी (समूह ए, बी और सी) सेवा नियम, 2021 में संशोधन को मंजूरी दे दी।

संशोधन के अनुसार, अब ‘स्पोर्ट्स इवेंट्स’ का मतलब खेलों की सभी स्पर्धाओं से है। यह संशोधन उन खिलाड़ियों को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है, जिनके खेल ओलंपिक, राष्ट्रमंडल या एशियाई खेलों में नहीं खेले जाते हैं, बल्कि राष्ट्रीय खेलों और राष्ट्रीय चैंपियनशिप में खेले जाते हैं।

एक अन्य निर्णय में, मंत्रिमंडल ने हरियाणा उद्यम और रोजगार नीति-2020 के तहत अधिसूचित माल ढुलाई सहायता योजना में संशोधन को मंजूरी दे दी।

मंत्रिमंडल ने विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना के आय मानदंड में बदलाव को भी मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने हरियाणा सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद (संशोधन) नियम, 2023 को भी स्वीकृति प्रदान कर दी।










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