Gyanvapi Survey: ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिये तीन सुझाव, अंतरिम आदेश रहेगा लागू, जानिये बड़े अपडेट

डीएन ब्यूरो

वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे के मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। शीर्ष अदालत में इस मामले में तीन सुझाव दिए हैं। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तीन सुझाव (फाइल फोटो)
ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तीन सुझाव (फाइल फोटो)


नई दिल्ली: वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज तीन सुझाव दिये हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि मामले में अंतरिम आदेश लागू रहेगा। कोर्ट में मुस्लिम पक्षकारों ने जिला अदालत के फैसले को रद्द करने की गुहार लगाई। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश माहौल खराब कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिला जज अपने हिसाब से मामले की सुनवाई करें। पूरे मामले को जिला जज के पास भेज दिया गया है। सिविल जज मामले की सुनवाई नहीं करेंगे।

आठ हफ्ते तक के लिये अंतरिम आदेश जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुलाई के दूसरे हफ्ते में इस मामले की सुनवाई होगी। इसके साथ ही पूर् मामले को जिला जज के पास भेज दिया गया है। 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किया था, जो आठ हफ्ते तक लागू रहेगा। 

तीन जजों की पीठ द्वारा मामले की सुनवाई की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ट्रायल कोर्ट को चलने से नहीं रोक सकते। शांति बनाए रखने के लिए संविधान में एक ढांचा बनाया गया है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि निचली अदालत को निर्देश देने के बजाय हमें संतुलन बनाना चाहिए। 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिला जज अनुभवी है औऱ उनको 25 साल का अनुभव है। ऐसे में हम जिला जज को निर्देश नहीं दे सकते। जिला जज अपने हिसाब से मामले की सुनवाई करें।

मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में कहा कि सर्वे रिपोर्ट को लीक किया गया है। ट्रायल कोर्ट के आदेश माहौल खराब कर सकते हैं। 

कोर्ट ने कहा कि यह तय करने के लिए कि जांच कमीशन की नियुक्ति का आदेश सही था या नहीं उस बारे में एक पैनल नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन जिस क्षण हम अंतरिम आदेश जारी रखते हैं, इसका मतलब है कि हमारा आदेश जारी है।










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