एयर कंडीशनर के गुणवत्तापूर्ण आदेश के सख्त मानकों में सरकार ने दी ढील

सरकार ने कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के इरादे से एयर कंडीशनर (एसी) उद्योग के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) से जुड़े मानकों में ढील दी है। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 3 January 2024, 4:50 PM IST
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नयी दिल्ली: सरकार ने कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के इरादे से एयर कंडीशनर (एसी) उद्योग के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) से जुड़े मानकों में ढील दी है।

एयर कंडीशनरों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने 2019 में क्यूसीओ आदेश जारी किया था और यह पिछले साल अक्टूबर से लागू हुआ है।

लेकिन इसके मानदंडों को लागू करने को लेकर एसी उद्योग के हितधारकों की तरफ से जताई जा रही मुश्किलों को देखते हुए इनमें ढील देने का फैसला किया गया है। आदेश के कारण उद्योग को होने वाली समस्याएं दूर करने के लिए सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने संशोधन पेश किए हैं।

एक सरकारी अधिसूचना के मुताबिक, एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन उपकरण और संबंधित कलपुर्जों के विनिर्माताओं को 7,000 वाट से अधिक क्षमता के हर्मेटिक कम्प्रेसर के लिए इस आदेश से एक साल की छूट दी गई है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार इसके अलावा विनिर्माताओं की तरफ से शोध एवं विकास के लिए आयात किए जाने वाले 200 उत्पादों को भी साल भर में छूट मिलेगी।

हालांकि, इन आयातित वस्तुओं को बाजार में बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी और इनका निपटान कबाड़ के रूप में किया जाना चाहिए।

अधिसूचना के मुताबिक, ‘‘मूल उपकरण विनिर्माता ऐसे सामान या वस्तुओं का सालाना आधार पर रिकॉर्ड रखेंगे और यदि सरकार चाहे तो उसे उपलब्ध कराएंगे।’’

डीपीआईआईटी ने पांच दिसंबर, 2019 को एयर कंडीशनर और उसके संबंधित कलपुर्जों, हर्मेटिक कम्प्रेसर और तापमान संवेदन नियंत्रण (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2019 जारी किया था।

बाद में व्यावहारिक समस्याओं के चलते उद्योग के अनुरोध पर तापमान संवेदन नियंत्रणों को इस सूची से हटा दिया गया था।

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