पूर्व सांसद धनंजय सिंह को इलाहाबाद HC से मिली जमानत, सजा पर रोक से इनकार, नहीं लड़ पाएंगे चुनाव
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शनिवार को जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को बड़ी राहत दी है। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
प्रयागराज: जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शनिवार को जमानत दे दी है। हाईकोर्ट ने शनिवार को उनकी जमानत से जुड़ी याचिका पर दोपहर करीब 12 बजे अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए उन्हें जमानत तो दे दी लेकिन सजा पर रोक नहीं लगाई है। इस वजह से पूर्व सांसद अभी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
धनंजय सिंह को जौनपुर की स्पेशल कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उन्होंने कोर्ट इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में पिछले महीने याचिका दाखिल की थी। इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने 25 अप्रैल को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था। अब शनिवार को कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए उन्हें जमानत दे दी है।
यह भी पढ़ें |
रेप मामले में स्वामी चिन्मयानंद को मिली ज़मानत
इलाहाबाद HC धनंजय सिंह को बड़ी राहत
— डाइनामाइट न्यूज़ हिंदी (@DNHindi) April 27, 2024
➡️धनंजय सिंह को हाईकोर्ट से मिली जमानत
➡️इलाहाबाद HC का सजा पर रोक से इनकार
➡️धनंजय सिंह नही लड़ सकेंगे चुनाव #Dhananjaysingh #allahabadhighcourt #Bail pic.twitter.com/AOQi9Dhlkd
यह भी पढ़ें |
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस केस के आरोपी को दी जमानत, जानें पूरा मामला
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार हालांकि हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी वह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक नहीं लगाई है। कोर्ट ने पूर्व सांसद की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस मामले में हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया है।