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प्रयागराज: जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शनिवार को जमानत दे दी है। हाईकोर्ट ने शनिवार को उनकी जमानत से जुड़ी याचिका पर दोपहर करीब 12 बजे अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए उन्हें जमानत तो दे दी लेकिन सजा पर रोक नहीं लगाई है। इस वजह से पूर्व सांसद अभी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
धनंजय सिंह को जौनपुर की स्पेशल कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उन्होंने कोर्ट इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में पिछले महीने याचिका दाखिल की थी। इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने 25 अप्रैल को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था। अब शनिवार को कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए उन्हें जमानत दे दी है।
इलाहाबाद HC धनंजय सिंह को बड़ी राहत
➡️धनंजय सिंह को हाईकोर्ट से मिली जमानत
➡️इलाहाबाद HC का सजा पर रोक से इनकार
➡️धनंजय सिंह नही लड़ सकेंगे चुनाव #Dhananjaysingh #allahabadhighcourt #Bail pic.twitter.com/AOQi9Dhlkd— डाइनामाइट न्यूज़ हिंदी (@DNHindi) April 27, 2024
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार हालांकि हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी वह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक नहीं लगाई है। कोर्ट ने पूर्व सांसद की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस मामले में हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया है।
Published : 27 April 2024, 12:37 PM IST
Topics : Allahabad High Court bail Dhananjay Singh former MP इलाहाबाद हाईकोर्ट चुनाव जमानत धनंजय सिंह सजा