पूर्व सांसद धनंजय सिंह को इलाहाबाद HC से मिली जमानत, सजा पर रोक से इनकार, नहीं लड़ पाएंगे चुनाव

डीएन ब्यूरो

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शनिवार को जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को बड़ी राहत दी है। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

धनंजय सिंह को HC से मिली जमानत
धनंजय सिंह को HC से मिली जमानत


प्रयागराज: जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शनिवार को जमानत दे दी है। हाईकोर्ट ने शनिवार को उनकी जमानत से जुड़ी याचिका पर दोपहर करीब 12 बजे अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए उन्हें जमानत तो दे दी लेकिन सजा पर रोक नहीं लगाई है। इस वजह से पूर्व सांसद अभी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।

धनंजय सिंह को जौनपुर की स्पेशल कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उन्होंने कोर्ट इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में पिछले महीने याचिका दाखिल की थी। इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने 25 अप्रैल को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था। अब शनिवार को कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए उन्हें जमानत दे दी है।

 

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार हालांकि हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी वह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक नहीं लगाई है। कोर्ट ने पूर्व सांसद की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस मामले में हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया है। 










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