

ओडिशा ग्रामीण आवास विकास निगम (ओआरएचडीसी) ऋण घोटाले में राज्य की एक विशेष सतर्कता अदालत ने सोमवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी विनोद कुमार और चार अन्य को दोषी करार देते हुये तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
भुवनेश्वर: ओडिशा ग्रामीण आवास विकास निगम (ओआरएचडीसी) ऋण घोटाले में राज्य की एक विशेष सतर्कता अदालत ने सोमवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी विनोद कुमार और चार अन्य को दोषी करार देते हुये तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
सतर्कता विभाग ने एक बयान में कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में ओआरएचडीसी के पूर्व प्रबंध निदेशक विनोद कुमार की यह लगातार सातवीं सजा है।
अदालत ने दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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