प्रतिबंध के बाद भी खेतों में धड़ल्ले से चल रही हार्वेस्टर मशीन, मामूली चिंगारी कभी भी दिखा सकती है आग का भयावह मंजर

महराजगंज जनपद के कोल्हुई क्षेत्र में प्रतिबंध के बावजूद हार्वेस्टर मशीन का प्रयोग कर जमकर नियमों के उल्लंघन करने का मामला प्रकाश में आया है। 20 अप्रैल तक प्रशासन ने भूसा बनाने वाली मशीन पर रोक लगाई है। पढें डाइनामाइट न्यूज की पूरी रिपोर्ट

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 12 April 2024, 3:54 PM IST
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कोल्हुई (महराजगंज): आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत भूसा बनाने वाली मशीनों के प्रयोग पर 20 अप्रैल तक प्रतिबंध लगा दिया गया है।
जिलाधिकारी महराजगंज अनुनय झा ने बताया  कि क्षेत्र में गेहूं की फसल तैयार हो गई है जिसकी सुरक्षित कटाई व भंडारण आवश्यक है।

कोल्हुई थाना क्षेत्र के बभनी, शांतिनगर, लब्दहा सिवान में धड़ल्ले से हार्वेस्टर मशीन चल रही है जिससे कभी भी आग लग सकती है।

मिली सूचनाओं के आधार पर गेहूं की खड़ी फसल में आग लग जाने के कारण राजस्व विभाग ने क्षति दर्ज की है।

गेहूं की तैयार फसल को किसान कंबाइन मशीन व हाथों से कटाई करवा रहे हैं।

कंबाइन मशीन के साथ भूसा बनाने वाली हार्वेस्टर मशीन से गेहूं के बचे हुए डंठल (अवशेष) को काटकर भूसा बनाया जा रहा है।

ऐसे में भूसा बनाने वाली मशीनों से निकलने वाली चिंगारी से फसल व अवशेष में आग लगने की आंशका बनी रहती है।

जनपद के सभी तहसील क्षेत्र में हो रही गेहूं की फसल में आगजनी की रोकथाम हेतु आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत भूसा बनाने वाली मशीनों के प्रयोग पर 20 अप्रैल तक प्रतिबंध लगा दिया गया है।

उपजिलाधिकारी, नायब तहसीलदार समेत क्षेत्राधिकारी नौतनवां व क्षेत्राधिकारी फरेंदा समेत सभी थानाध्यक्षों को निर्देशित करते हुए 20 अप्रैल तक भूसा बनाने वाली हार्वेस्टर मशीन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का निर्देश दिए गए हैं।

उपजिलाधिकारी ने कहा कि फसल के अवशेष में आग लगाने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी।

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