प्रेमिका को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी डॉक्टर को HC से मिली पढ़ाने की अनुमति

डीएन ब्यूरो

प्रेमिका को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले आरोपी डॉक्टर को केरल हाईकोर्ट ने पढ़ाने की अनुमति दे दी है। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज की पूरी रिपोर्ट

केरल हाईकोर्ट आरेपी को राहत
केरल हाईकोर्ट आरेपी को राहत


केरल: केरल के रहने वाले और मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट एसोसिएशन का नेतृत्व करने वाले एक डॉक्टर को अपनी प्रेमिका को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आरोपी माना गया था। परंतु केरल हाई कोर्ट ने आरोपी डॉक्टर को राहत देते हुए फिर से पढ़ाने की अनुमति दे दी है। 

डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के मुताबिक केरल हाई कोर्ट ने आरोपी  डॉक्टर को प्रेमिका को आत्महत्या के लिए उकसाने पर राहत देते हुए मंगलवार को उन्‍हें स्नातकोत्तर कक्षाओं में पढ़ाना फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी है। 

डॉ. रुवैस ने केरल मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट एसोसिएशन (केएमपीजीए) का अध्यापन का कार्य करते थे।  यहां के सरकारी मेडिकल कॉलेज में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की पढ़ाई कर रही उनकी प्रेमिका डॉ. शहाना पिछले साल दिसंबर में अपने कमरे में मृत पाई गई थीं। 

यह भी पढ़ें | अस्पताल में इलाज कराने आए व्यक्ति ने ली डॉक्टर की जान, जानें पूरा माजरा

शहाना की मौत के बाद डॉक्टर रुवैस पर यह आरोप लगा था कि रुवैस के परिवार ने शहाना के परिवार से उनकी शादी को लेकर भारी दहेज की मांग की थी और इसे सहन नहीं कर पाने के कारण शहाना ने अपने कमरे में आत्महत्या कर ली। 

इस घटना के बाद पुलिस ने रुवैस को गिरफ्तार कर लिया था, परंतु डॉक्टर रुवैस जमानत पाने में कामयाब रहे और उन्होंने कोर्ट में एक याचिका दायर की। 

याचिका में डॉक्टर रुवैस ने फिर से पढ़ाने की मांग कोर्ट से की। उन्होंने कोर्ट से फिर पढ़ाई शुरू करने की अनुमति मांगी।

यह भी पढ़ें | केरल हाई कोर्ट से ‘थी चामुंडी थय्यम’ में बच्चों के भाग लेने पर रोक लगाने का अनुरोध

अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 21 मई को मुकर्रर कर दी है।










संबंधित समाचार