Covid-19 in UP: 27 अप्रैल तक नहीं खुलेंगे जिला अदालत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना आदेश लिया वापस

डीएन ब्यूरो

कोरोना के संकट को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 20 अप्रैल से जिला अदालतों को खोलने के फैसले को वापस ले लिया है। 20 अप्रैल से अदालतों को शुरू करने के निर्णय पर रोक लगाते हुए इसे बढ़ाकर 27 अप्रैल कर दिया है। पढ़ें डाइनामाइट न्यूज़ पर पूरी खबर..

इलाहाबाद हाईकोर्ट (फाइल फोटो)
इलाहाबाद हाईकोर्ट (फाइल फोटो)


प्रयागराजः उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर जिला अदालतों को सोमवार से खोलने के फैसले को 27 अप्रैल तक के लिये टाल दिया गया है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर ने 20 अप्रैल से अदालतों को शुरू करने के निर्णय पर रोक लगाते हुए इसे बढ़ाकर 27 अप्रैल कर दिया है।

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय में महानिबंधक अजय कुमार श्रीवास्तव ने रविवार को सभी जिला जजों को ई मेल के जरिए यह जानकारी दी है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर ने 20 अप्रैल से अदालतों को शुरू करने के निर्णय पर रोक लगाते हुए इसे बढ़ाकर 27 अप्रैल कर दिया है। 

साथ ही कहा है कि इन नियमों का पालन पूरी सख्ती से होना चाहिए। हाईकोर्ट में ई-फाइलिंग प्रक्रिया के जरिए अति आवश्यक मुकदमों की ही सुनवाई होती रहेगी।










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