चारा घोटाला: लालू को कोर्ट से बड़ी राहत, जेल से बाहर आने में लगेगा वक्‍त

डीएन ब्यूरो

राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू यादव को रांची हाई कोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिल गई है। कोर्ट ने इसके लिए कुछ शर्तों को रखा गया है जिसे लालू यादव को पूरा करना होगा। हालांकि लालू यादव को जेल से बाहर आने के लिए कई अन्‍य मामलों में भी इसी तरह राहत मिलनी जरूरी है। डाइनामाइट न्‍यूज़ पर पढ़ें पूरी खबर..

लालू यादव (फाइल फोटो)
लालू यादव (फाइल फोटो)


रांची: चारा घोटाला के देवघर कोषागार मामले में राष्‍ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू यादव को जमानत दे दी गई है। आज सुनवाई के दौरान जस्टिस सिंह ने 50-50 हजार रुपये के मुचलके पर लालू प्रसाद यादव को जमानत दी। लालू को आधी सजा काट लेने के आधार पर जमानत दी गई है। इसके साथ ही कोर्ट ने लालू यादव को पासपोर्ट जमा कराने का आदेश दिया है। 

चारा घोटाला मामले में शुक्रवार को सजायाफ्ता लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने आधी सजा काटने के आधार पर उन्‍हें जमानत दी है। हालांकि उनहें अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा। लालू यादव की ओर से 13 जून 2019 को जमानत याचिका दाखिल की थी। 5 जुलाई को कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की और प्रार्थी को अपना पक्ष रखने का आदेश दिया था। 

हालांकि देवघर कोषागार मामले में बेल मिलने के बावजूद लालू प्रसाद आज जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। जेल से बाहर निकलने के लिए उन्हें अन्य दो मामलों, चाईबासा और दुमका में भी बेल लेनी होगी। हालांकि उन्हें थोड़ी राहत जरूर मिली है। इससे आगे उन दो मामलों में बेल के लिए रास्ता आसान हो जाएगा।

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