हिंदी
नई दिल्ली: दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट Omicron के केस काफी तेजी से बढ़ रहे है। आज दिल्ली Omicron के मामले में सबसे टॉप पर है, अकेले दिल्ली में Omicron के कुल केस 142 है। ऐसे में महामारी के प्रकोप रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने आज रात से नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है।
दिल्ली में लगे इस नाइट कर्फ्यू से जुड़े सभी नियमों और प्रतिबंधों बारे में बताते हुए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने गाइडलाइन जारी की है। गाइडनाइन के मुताबिक आज से रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। ये नाइट कर्फ्यू दिल्ली सरकार के अलगे आदेश तक लागू रहेगा। गाइडलाइन के मुताबिक रात 11 बजे के बाद घर से बिना काम बाहर निकलने पर पाबंदी लगी रहेगी।
बता दें कि DDMA ने नाइट कर्फ्यू की जो गाइडलाइन की है, उसमें कुछ वर्ग के लोगों और काम के लिए छूट दी गई है। जैसे भोजन, फल, दूध और सब्जियों जैसी घरेलू उपयोगी समान खरीदने के लिए पास की दुकान तक लोगों को पैदल जाने की छूट है। इसके अलावा एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशनों और ISBT से जाने आने वाले यात्रियों को इस नाइट कर्फ्यू के नियमों से छूट मिलेगी।
वहीं वेलिड पहचान पत्र दिखाने पर प्रिंट और टीवी पत्रकारों को भी इस नाइट कर्फ्यू के नियमों से छूट मिलेगी। ऑनलाइन ऑडर्स की होम डिलिवरी करने वालों को भी ये स्पेशल छूट दी जाएगी।
Published : 27 December 2021, 12:37 PM IST
Topics : Curfew DDMA Delhi guidelines night गाइडलाइन दिल्ली नाइट कर्फ्यू