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नोएडा: दिल्ली-एनसीआर में अब सेकंड हैंड कार बेचना लोगों के लिए आसान होने जा रहा है। दरअसल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इससे संबंधित एक सर्कुलर जारी किया था, जिस पर जल्द ही काम शुरू होने वाला है। इसका सीधा फायदा दिल्ली-एनसीआर के लाखों वाहन मालिकों और कार खरीदने वाले लोगों को होगा।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के नए नियम के अनुसार, अब वाहन खरीदने वाली कंपनियों को मीडिएटर के रूप में अधिकृत किया जाएगा, ताकि वाहन विक्रेता को जब अपना खरीदा वाहन को बेचना हो तो वो आराम से मीडिएटर कंपनी को अपनी कार बेच सके।
इस नए नियम के अनुसार, कंपनी और वाहन मालिक के बीच सौदा तय होने के बाद वाहन से संबंधित पूरी जिम्मेदारी उसे खरीदने वाली कंपनी की ही होगी।
परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि, इस नियम से मिडिएटर की जिम्मेदारी लेने वाली कंपनी या वाहन खरीददार काफी लाभ होगा। गाड़ी के रंग रोगन से लेकर उसकी कमियां दूर करने व वाहन की फिटनेस कराने तक सारी जिम्मेदारी संबंधित कंपनी या लोग की होगी।
अभी तो जो बाजार का हाल, उसमे वाहन खरीदने वाली कंपनियां ग्राहक से लेनदेन तय करने के बाद एक फिक्स अवधि में गाड़ी को बेचने का आश्वासन देती थीं। लेकिन अगर उस अवधि के दौरान गाड़ी की बिक्री हुई तो लोगो को सुरक्षा संबंधी कई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है।
Published : 14 February 2023, 2:19 PM IST
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