हिंदी
नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धनशोधन के मामलों में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया की उन सुधारात्मक याचिकाओं को खारिज कर दिया है जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार करने के न्यायालय के पिछले साल 30 अक्टूबर को दिए फैसले को चुनौती दी गई है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार अपने कक्ष में सुधारात्मक याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने सिसोदिया की याचिकाओं पर खुली अदालत में सुनवाई करने की अर्जी भी खारिज कर दी।
Published : 15 March 2024, 11:59 AM IST
Topics : curative petition Delhi liquor policy Manish Sisodia rejected Supreme Court उच्चतम न्यायालय खारिज दिल्ली आबकारी नीति मनीष सिसोदिया सुधारात्मक याचिका