दिल्ली शराब नीति: BRS नेता के कविता को कोर्ट से बड़ा झटका, अंतरिम जमानत की मांग खारिज

डीएन ब्यूरो

दिल्ली शराब घोटाला केस में गिरफ्तार बीआरएस नेता के. कविता को फिर से बड़ा झटका लगा है। बीआरएस नेता के. कविता की अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

अंतरिम जमानत की मांग खारिज
अंतरिम जमानत की मांग खारिज


नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाला केस में गिरफ्तार बीआरएस नेता के. कविता को फिर से बड़ा झटका लगा है। बीआरएस नेता के. कविता की अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी।

दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता ने गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट से अंतरिम जमानत दिये जाने का आग्रह किया था। अपनी याचिका में उन्होंने दावा किया था कि उनके 16 वर्षीय बेटे की परीक्षाएं हैं और उसे अपनी मां के ‘‘नैतिक और भावनात्मक समर्थन’’ की जरूरत है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार बीते दिनों विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत ने कविता और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश वकील की दलीलें सुनीं और अपना आदेश सोमवार के लिए सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान, बीआरएस नेता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने दावा किया कि एक मां की कमी को पिता, बहन या भाई द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता है।










संबंधित समाचार