दिल्ली हाई कोर्ट ने कॉलेज उत्सवों की सुरक्षा में सेंधमारी का लिया संज्ञान, अफसरों को दिये ये सख्त निर्देश
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कॉलेज में आय़ोजित उत्सवों की सुरक्षा में सेंधमारी की घटनाओं का स्वत: संज्ञान लिया है और अधिकारियों को इस दिशा में कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर
नयी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने कॉलेज में आय़ोजित उत्सवों की सुरक्षा में सेंधमारी की घटनाओं का स्वत: संज्ञान लिया है और अधिकारियों को इस दिशा में कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
न्यायालय का यह निर्देश आआईटी-दिल्ली में हुई घटना के बाद आया है। इसमें दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) की कई छात्राओं ने आरोप लगाया है कि संस्थान में आय़ोजित उत्सव के दौरान एक फैशन शो के लिए आईआईटी-दिल्ली के वॉशरूम में कपड़े बदलते समय गुप्त रूप से उनका वीडियो बनाया गया था।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार मुख्य न्यायाधीश सतीश शर्मा की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने सोमवार को पारित आदेश में कहा कि यह जरूरी है कि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए जाए ताकि छात्र-छात्राएं सुरक्षा में सेंधमारी की ऐसी घटनाओं का सामना करने के डर के बिना इस तरह के आयोजनों में हिस्सा ले सकें।
उच्च न्यायालय के समक्ष इससे पहले फरवरी 2020 में दिल्ली विश्वविद्यालय के गार्गी कॉलेज में आयोजित एक सांस्कृतिक उत्सव के दौरान छात्राओं के कथित यौन उत्पीड़न का मामला भी सामने आया था। उसने कहा कि 'दुर्भाग्य से' इस अदालत के सामने ऐसे आयोजनों के दौरान छात्राओं के उत्पीड़न के कई और मामले आ रहे हैं।
यह भी पढ़ें |
संसद सुरक्षा में चूक : आरोपी को प्राथमिकी की प्रति उपलब्ध कराने के आदेश पर उच्च न्यायालय की रोक
उच्च न्यायालय ने कहा कि इस तरह की 'घटनाओं की पुनरावृत्ति सुरक्षा व्यवस्था लागू करने के मामले में ऐसे उत्सवों का आयोजन करने वाले अधिकारियों के उदासीन रवैये को दर्शाती है, जिसका उद्देश्य कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले या शामिल होने वाले छात्र-छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।'
पीठ ने कहा, “ऐसे में उपरोक्त मामले के मद्देनजर यह अदालत दिल्ली-एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में कॉलेज/विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित उत्सवों में, विशेष रूप से छात्राओं के संबंध में सुरक्षा में सेंधमारी के मुद्दे का स्वत: संज्ञान लेना उचित समझती है।”
इस पीठ में न्यायमूर्ति संजीव नरूला भी शामिल थे।
अदालत ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली, इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय को नोटिस जारी किया और उनसे अपने परिसर में आयोजित उत्सवों के दौरान किए जाने वाले सुरक्षा उपायों के बारे में मौजूदा नीति का विवरण देते हुए एक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा।
यह भी पढ़ें |
दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र से नशे की लत से निपटने के लिए इन प्रयासों को जारी रखने को कहा
आईआईटी दिल्ली में हाल ही में हुई घटना के संबंध में अदालत ने पुलिस को आरोपियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के संबंध में दो हफ्ते में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।
उच्च न्यायालय ने मामले में दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को भी नोटिस जारी किया। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि घटना के संबंध में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 सी (महिला को उसकी मर्जी के बगैर गुप्त रूप से देखना या तस्वीर/वीडियो लेना) के तहत मामला दर्ज किया गया है और आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में है।
मामले में अगली सुनवाई के लिए 10 नवंबर की तारीख तय की गई है।