महिला मुक्केबाजों के चयन को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने कही ये बात, पढ़ें पूरी रिपोर्ट

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को तीन राष्ट्रीय चैंपियन मुक्केबाजों मंजू रानी, शिक्षा नरवाल और पूनम पूनिया का विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप के लिए चयन नहीं किये जाने के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 14 March 2023, 6:58 PM IST
google-preferred

नयी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को तीन राष्ट्रीय चैंपियन मुक्केबाजों मंजू रानी, शिक्षा नरवाल और पूनम पूनिया का विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप के लिए चयन नहीं किये जाने के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि खिलाड़ियों के पदकों की संख्या और मूल्यांकन प्रमाणपत्रों को देखने बाद इस खेल प्रतियोगिता के लिए चुने गए मुक्केबाजों की सूची में हस्तक्षेप करने का कोई मामला नहीं बनता है और याचिकाकर्ता चैंपियनशिप के लिए रिजर्व खिलाड़ियों की सूची में बने रहेंगे।

न्यायाधीश ने कहा,‘‘अदालत ने नोटिस किया कि इस रिट याचिका में हस्तक्षेप का दायरा सीमित है। अदालत ने मूल्यांकन प्रमाणपत्रों और पदक तालिका का भी अवलोकन किया। यह अनुच्छेद 226 के तहत हस्तक्षेप का मामला नहीं है। जिस टीम का चयन किया गया है उसे भारत का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति है।’’

विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 15 से 31 मार्च तक दिल्ली में होनी है।

No related posts found.