

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने के निर्देश देने की मांग वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर विचार करने से इनकार कर दिया। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
नई दिल्ली: उच्च न्यायालय ने गुरुवार को अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने के निर्देश देने की मांग वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर विचार करने से इनकार कर दिया।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने हिंदू सेना नामक संगठन के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता द्वारा दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया।
गुप्ता ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी का हवाला देते हुए केजरीवाल को हटाने की मांग की।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार हालाँकि, न्यायालय ने जनहित याचिका पर यह कहते हुए विचार करने से इनकार कर दिया कि यह केजरीवाल का निजी फैसला होगा कि उन्हें जारी रखना है या नहीं।
कोर्ट ने कहा कि वह इस मुद्दे पर फैसला नहीं कर सकता है और इस मुद्दे पर फैसला लेना दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) या भारत के राष्ट्रपति पर निर्भर है।