Nirbhaya Case: दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की केंद्र सरकार की अर्जी, दोषियों की दी 7 दिनों की डेडलाइन

निर्भया केस में दोषियों की फांसी में हो रही लगातार देरी के बाद आज एक बार फिर से दिल्ली हाई कोर्ट ने केस की सुनवाई की है। जिस दौरान केंद्र सरकार की अर्जी को खारिज किया गया है। पढ़ें डाइनामाइट न्यूज़ पर पूरी खबर…

Updated : 5 February 2020, 3:30 PM IST
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नई दिल्लीः निर्भया केस के चारों दोषी लगातार एक के बाद एक याचिका दायर करके फांसी से बचने के पैंतरे अपना रहे हैं।

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इसके बाद केंद्र सरकार ने इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि चारों दोषी जुडिशल सिस्टम का गलत फायदा उठा कर फांसी को डालने की कोशिश कर रहे हैं। याचिका में ये कहा गया है कि जिन दोषियों की याचिका खारिज कर दी गई है उन्हें फांसी पर लटका देना चाहिए। इस पर आज दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई की है। 

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मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए रविवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज का दिन मुकर्रर किया था। न्यायाधीश सुरेश कैत ने आज इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि चारों दोषियों को अलग-अलग फांसी देने के लिए डेथ वारंट जारी नहीं किए जा सकते। न्यायालय ने कहा कि सभी दोषियों को एक साथ ही फांसी होगी। न्यायाधीश कैत ने चारों दोषियों को निर्देश दिया है कि यदि वे चाहते हैं तो आज से एक सप्ताह के भीतर अपनी सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर लें।

Published : 
  • 5 February 2020, 3:30 PM IST