दिल्ली हाई कोर्ट ने जामिया की कुलपति नजमा अख्तर की नियुक्ति के खिलाफ याचिका खारिज की
दिल्ली उच्च न्यायालय ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया (जेएमआई) की कुलपति के तौर पर नजमा अख्तर की नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर
नयी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया (जेएमआई) की कुलपति के तौर पर नजमा अख्तर की नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति राजीव शकधर और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की पीठ ने पांच मार्च, 2021 को दिए गए एकल न्यायाधीश के उस आदेश को चुनौती देने वाली अपील को खारिज कर दिया, जिसमें जामिया के कुलपति के रूप में अख्तर को नियुक्त करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी गई थी।
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यह याचिका जामिया में विधि संकाय के पूर्व छात्र एम. एहतेशाम-उल-हक द्वारा दायर की गई थी, जिन्होंने दावा किया था कि अख्तर की नियुक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और जेएमआई अधिनियम द्वारा तय नियमों का उल्लंघन है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, इससे पहले याचिका पर उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने केंद्र, केंद्रीय सतर्कता आयोग, जामिया, यूजीसी और अख्तर को नोटिस जारी किया था।
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