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नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने मध्यस्थकारों का मानदेय तीन हजार रुपये प्रति मामला से बढ़ाकर पांच हजार रुपये करने की मंजूरी दे दी है। यह जानकारी बृहस्पतिवार को यहां जारी विज्ञप्ति में दी गई।
बयान में कहा गया कि बढ़ा हुआ मानदेय मध्यस्थकारों को विवाह संबंधी, हिरासत, संरक्षण, परिवीक्षा आदि मामलों में पेशी के लिए दिया जाएगा।
दिल्ली के कानून मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि यह फैसला मध्यस्थता के जरिये विवादों को सुलझाने में मध्यस्थकारों की अहम भूमिका को संज्ञान में लेकर किया गया है।
Published : 17 March 2023, 7:58 AM IST
Topics : दिल्ली दिल्ली सरकार नई दिल्ली मंजूरी मध्यस्थकार मानदेय
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