Arvind Kejriwal: केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित, जानिये क्या-क्या बहस हुई हाई कोर्ट में
दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉंड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
नई दिल्ली: दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉंड्रिंग मामले में गिरफ्तारी और कस्टडी के खिलाफ बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। ईडी और केजरीवाल के वकीलों द्वारा अदातल में लंबे समय तक बहस चली। हाई कोर्ट ने इस मामले में फैसला फिलहाल सुरक्षित रख लिया है।
दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की।
डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के मुताबिक हाई कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने केजरीवाल का पक्ष रखा और उनकी गिरफ्तारी व कस्टडी को गलत करार दिया। सिंघवी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में प्रचार से रोकने और आम आदमी पार्टी को सियासी रूप से कमजोर करने के लिये केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है।
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वरिष्ठ अधिवक्ता सिंघवी ने हाई कोर्ट में यह भी कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी में नियमों का पालन नहीं किया गया। उनके बयान रिकार्ड किये बिना ही उनकी गिरफ्तारी की गई। इसमें पीएमएलए एक्ट के प्रावधानों का भी उल्लंघन किया गया। आम चुनाव आ गये हैं, केवल इसलिये केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया।सिंघवी ने केजरीवाल को निर्दोष बताया।
ईडी की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट में दलीलें दी। ASG राजू ने सुनवाई के बाद एक मीडिया चैनल से बातचीत में कहा कि, कोई भी गिरफ्तार व्यक्ति यह तो नहीं कहेगा कि उसके सही तरीके से गिरफ्तार किया गया है। यह कोई बात नहीं हुई कि चुनाव है, इसलिए टार्गेट किया गया है।
राजू ने कहा, सवाल है कि क्राइम हुआ है कि नहीं। चुनाव वाली बात नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि इस मामले में मनी ट्रेल पाया गया है। उन्होंने केजरीवाल की गिरफ्तारी में किसी भी तरह के राजनीतिक प्रतिशोध जैसे तर्क को खारिज किया।
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दरअसल, ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल ने 23 मार्च को हाई कोर्ट का रुख किया था। कोर्ट ने तब ईडी से इस मामले पर जवाब दाखिल करने को कहा था और अगली की तिथि आज 3 मार्च को तय की थी।
केजरीवाल द्वारा गिरफ्तारी को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दिये जाने के मामले पर बुधवार को उच्च न्यायालय ने सुनवाई के बाद अपना फैसला फिलहाल सुरक्षित रख लिया है। इस मामले पर अंतिम फैसला कब आयेगा, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आ सकी।