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दिल्ली: अरविंद केजरीवाल से जुड़े मामले में आज दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से सबूत दिखाने के लिए कहा। इस पर ईडी के अधिकारी फाइल लेकर जज के चैंबर में पहुंचे।
ईडी के समन के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी से सबूत मांगे। इसके बाद ईडी के अधिकारी सबूत लेकर जज के चैंबर में पहुंचे। सबूतों की फाइल को अब जज देख रहे हैं।
माना जा रहा है कि सबूत देखने के बाद जज आज ही इस मामले में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार दरअसल, सीएम केजरीवाल ने ईडी के समन के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था। सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) के नोटिसों के बाद दिल्ली सीएम केजरीवाल ने पूछताछ के लिए आने से पहले गिरफ्तार ना करने की गारंटी मांगी थी।
सीएम केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल ईडी के सामने पूछताछ के लिए आएंगे, लेकिन कोर्ट में ईडी ये कहे कि उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
कोर्ट की प्रोसीडिंग में सवाल उठा कि, समन सुनवाई योग्य है कि नहीं. इस पर ED ने कहा कि समन सुनवाई योग्य है या नही। इस बात पर सुनवाई 22 अप्रैल को होगी, इसके लिए 22 अप्रैल की तारीख तय हुई है।
Published : 21 March 2024, 4:02 PM IST
Topics : Anrvind Kejriwal Delhi ED High Court अरविंद केजरीवाल दिल्ली दिल्ली हाईकोर्ट प्रवर्तन निदेशालय सबूत