Delhi Excise Policy: दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को किया खारिज

दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को हाई कोर्ट से भी फिलहाल कोई राहत नहीं मिली मिल सकी। अदालत ने सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 21 May 2024, 7:01 PM IST
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नई दिल्ली: कथित शराब घोटाले में न्यायिक हिरासत में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को मंगलवार को हाई कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली मिल सकी। दिल्ली हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को निचली अदालत में जमानत अर्जी लगाने की छूट दी है।

हाई कोर्ट ने 14 मई को इस मामले में सुनवाई के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया था।

सिसोदिया ने जमानत के लिये हाई कोर्ट का रुख किया था। मंगलवार को अदालत ने ईडी और सीबीआई ने सिसोदिया की जमानत का विरोध किया। 

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार इससे पहले मंगलवार सुबह ही दिल्ली की निचली अदालत राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 30 मई तक बढ़ा दिया। राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले में 30 मई को सुनवाई होगी।

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