Delhi Excise Police: अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से नहीं मिली राहत, कल सरेंडर कर जाना होगा तिहाड़ जेल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से राहत नहीं मिल सकी, जिसके बाद उनको कल सरेंडर कर तिहाड़ जेल जाना होगा। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

Updated : 1 June 2024, 4:34 PM IST
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नई दिल्ली: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शनिवार को कोर्ट से राहत नहीं मिल सकी। केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर अदालत ने आज कोई फैसला नहीं सुनाया। अब केजरीवाल को कल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरेंडर करना होगा और वापस तिहाड़ जेल जाना होगा। 

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक दिल्ली की राउज एवेन्यू की स्पेशल कोर्ट ने केजरीवाल की अंतरिम बेल याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया।

राउज एवेन्यू की स्पेशल कोर्ट की जज कावेरी बावेजा की अदालत केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर 5 जून को फैसला सुनायेगी।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 10 मई को चुनाव प्रचार के लिए 21 दिनों की अंतरिम जमानत पर रिहा किया था। चुनाव खत्म होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनको सरेंडर करने का आदेश दिया। उनकी जमानत की अवधि 2 जून को खत्म हो रही है और उन्हें रविवार को सरेंडर करना है।

Published : 
  • 1 June 2024, 4:34 PM IST