दिल्ली फिर हुई शर्मसार, 68 साल के बुजुर्ग ने नाबालिग लड़की से किया बलात्कार, बेटे के बनाए वीडियो से खुलासा

डीएन ब्यूरो

दिल्ली में एक 68 साल के बुजुर्ग ने कथित रूप से 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया। वहीं इस पूरे प्रकरण को पिता का काला जादू समझते हुए आरोपी के बेटे ने घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

प्रतीकात्मक चित्र
प्रतीकात्मक चित्र


नयी दिल्ली: दिल्ली में एक 68 साल के बुजुर्ग ने कथित रूप से 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया। वहीं इस पूरे प्रकरण को पिता का काला जादू समझते हुए आरोपी के बेटे ने घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। पुलिस ने बृहस्पतिवार को इस बात की जानकारी दी।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मामला तब सामने आया जब पीड़िता के पिता ने मंगलवार को पुलिस से मामले की शिकायत की और आरोपी के बेटे द्वारा बनाया गया वीडियो दिखाया।

पुलिस के मुताबिक, घटना 20 से 30 अप्रैल के बीच आरोपी के घर की है। बुजुर्ग ने लड़की को किसी से भी कुछ न कहने के लिए धमकाया था। लड़की अभी तक दहशत में थी और जब घटना का वीडियो उसके पिता ने देखा तो उसके बाद लड़की ने पिता को सब कुछ बता दिया।

लड़की के पिता ने पुलिस को बताया कि आरोपी, पीड़िता के पड़ोस का ही रहने वाला था और अक्सर उसके परिवार से मिलने आया करता था तथा धार्मिक यात्राओं में उनके साथ जाया करता था।

पीड़िता ने बताया कि घटना वाले दिन आरोपी उसे उसके घर के बाहर से बहला-फुसला कर अपने घर ले गया। घटना तब की है, जब लड़की घर के बाहर अकेली खड़ी थी।

उसने कहा कि बुजुर्ग उसे सुनसान से कोने में ले गया और कथित रूप से उसके साथ दुष्कर्म किया।

आरोपी के 40 साल के बेटे ने इस पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्ड लिया। दरअसल बेटे को शक था कि उसका पिता काला जादू करता है और इसलिए उसने अपने पिता के कमरे में चुपके से फोन को वीडियो रिकार्डिंग पर लगा दिया था।

पुलिस का कहना है कि आरोपी का बेटा उसी घर में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रह रहा था लेकिन पिता के साथ संबंध तनावपूर्ण थे।

पुलिस उपायुक्त (उत्तर) सागर सिंह कल्सी का कहना है कि आरोपी और उसके बेटे से पूछताछ के बाद बुजुर्ग को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

कल्सी ने कहा कि आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म), 506 (आपराधिक मंशा) व धारा 354 (महिला के सम्मान को नुकसान पहुंचाने या प्रताड़ित करने) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम(पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।

डीसीपी ने कहा कि आरोपी के बेटे के खिलाफ कथित रूप से वीडियो रिकॉर्ड करने और उसे पीड़िता के पिता को भेजने के लिए कार्रवाई को लेकर सबूत जुटाए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि जिस फोन से वीडियो भेजा गया और जिस पर प्राप्त हुआ उसे जब्त कर लिया गया है ताकि आरोपी के बेटे के अपराध को भी साबित किया जा सके।

डीसीपी का कहना है कि सबूतों को आईटी एक्ट और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत जमा किया जा रहा है।

डीसीपी ने कहा कि इसके अलावा पुलिस ने पीड़ित परिवार के पड़ोसी नरेंद्र के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। उस पर कथित रूप से पीड़ित परिवार पर मामला दर्ज नहीं करवाने के लिए दबाव बनाने का आरोप है। उसके खिलाफ अलग से आपराधिक मंशा और प्रताड़ना का एक मामला भी दर्ज किया गया है।

पीड़िता की काउंसिलिंग कर मेडिकल जांच के लिए भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने बाल कल्याण समिति से अनुरोध किया है कि वे किशोरी के लिए काउंसिलिंग सेशन कराकर उसे तनाव से बाहर निकालने में मदद करें।

डीसीपी का कहना है कि लड़की का बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत न्यायाधीश के समक्ष रिकॉर्ड कराया जाएगा। मामले की जांच चल रही है और पीड़िता के परिवार को हरसंभव सहायता मुहैया कराई जा रही है।










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